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वित्तीय समावेशन कार्यक्रम

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वित्तीय समावेशन कार्यक्रम

केंद्र सरकार के वित्तीय समावेशन कार्यक्रम का अर्थ है कि लगभग 96% आबादी के पास बैंक खाते तक पहुंच है, इस क्षेत्र के नवीनतम आंकड़ों और विश्लेषण से पता चलता है कि भारत के गरीब और निम्न आय वाले परिवारों का एक बड़ा हिस्सा उधार लेने के लिए अनौपचारिक और अधिक महंगे स्रोतों का सहारा ले रहा है।

इसके अलावा, अलग-अलग आँकड़े बताते हैं कि माइक्रोफाइनेंस ऋणों में ऋण चूक की घटनाएँ बढ़ रही हैं। माइक्रोफाइनेंस ऋण गैर-संस्थागत ऋण के प्रतिनिधि हैं क्योंकि इनमें उधारकर्ताओं का प्रोफाइल काफी हद तक एक जैसा होता है। पीरामल एंटरप्राइजेज के मुख्य अर्थशास्त्री देबोपम चौधरी ने बताया, "खासकर पिरामिड के निचले स्तर पर, वित्तीय समावेशन में हमने जो सुचारू और अच्छी प्रगति देखी है, उसके बावजूद प्रगति ऋणदाताओं के दायित्व पक्ष तक ही सीमित रही है, यानी जमा राशि खोलना।"

सरकारी आँकड़े बताते हैं कि 2021 तक, लगभग 96% परिवारों के कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता था। श्री चौधरी ने आगे कहा, "लेकिन इन्हीं जमाकर्ताओं के लिए, जब ऋण तक पहुँच की बात आई, तो ज़मीनी स्तर पर बहुत कम प्रगति हो रही थी।" "इसलिए ये वर्ग गैर-संस्थागत ऋणदाताओं की ओर रुख करेंगे।" श्री चौधरी की टीम द्वारा सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) से प्राप्त आँकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि 2018-19 और 2022-23 के बीच, समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के उन उधारकर्ताओं की संख्या, जिन्होंने बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) जैसे औपचारिक माध्यमों से ऋण लिया, 4.2% कम हो गई।

यह प्रवृत्ति निम्न-आय वर्ग (₹2-5 लाख प्रति वर्ष) के उधारकर्ताओं में भी देखी जा सकती है। आँकड़ों से पता चलता है कि जहाँ इस वर्ग में संस्थागत ऋण लेने वाले उधारकर्ताओं की संख्या में 10.4% की वृद्धि देखी गई, वहीं गैर-संस्थागत ऋण लेने वाले उधारकर्ताओं की संख्या में और भी तेज़ वृद्धि हुई, जो 12.6% थी।

मध्यम आय वर्ग (₹5-10 लाख) में भी, गैर-संस्थागत उधारकर्ताओं की संख्या में वृद्धि संस्थागत उधारकर्ताओं की संख्या की वृद्धि से अधिक रही।

बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस ने बताया, "लोगों को संस्थागत ऋण उनके क्रेडिट स्कोर के आधार पर दिया जाता है। आमतौर पर, अगर आप निम्न-आय वर्ग में हैं, तो हो सकता है कि आपके पास ऋण लेने के लिए पर्याप्त क्रेडिट स्कोर न हो। इसलिए, आप गैर-संस्थागत स्रोतों से ऋण लेते हैं।"

मुद्दा यह है कि ऋण के गैर-संस्थागत स्रोत, जैसे कि साहूकार, 40-50% तक, और कभी-कभी उससे भी ज़्यादा, अत्यधिक ब्याज दर वसूलते हैं। इससे निम्न-आय वाले उधारकर्ता कर्ज़ के जाल में फँस जाते हैं और उन्हें मौजूदा ऋणों को चुकाने के लिए और अधिक उधार लेना पड़ता है, या वे अपने ऋणों का भुगतान नहीं कर पाते।

श्री चौधरी ने कहा, "आम तौर पर मज़दूरों, कृषि मज़दूरों और सालाना ₹2 लाख से कम कमाने वाले लोगों के लिए, संस्थागत ऋणदाताओं के समूह में इस प्रकार के ग्राहकों के प्रति उच्च जोखिम-विमुखता देखी गई।" "इससे, इनमें से बहुत से उधारकर्ताओं को, जिन्हें वास्तव में धन की आवश्यकता थी, अपने स्थानीय ऋणदाताओं या स्थानीय दुकानदारों के पास जाना पड़ा, ताकि उन्हें वह नकदी मिल सके, जिसकी उन्हें हमेशा से चाहत थी।"

 

 

 

 

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